Gandi Site : मोबाइल पर गंदी फिल्म देखने वालों की पुलिस बना रही है कुंडली

शहर के कई लोग रोज खोलते है Gandi Site सूची हो रही है तैयार 

Gandi Site : अगर आप अपने मोबाइल पर अश्लील कंटेंट या गंदी फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए। न्यूज़ Today की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, इंदौर पुलिस और साइबर सेल अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। अब आपकी हर डिजिटल गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है।

आपकी ‘कुंडली’ हो रही है तैयार

न्यूज़ Today के अनुसार, पुलिस और साइबर सेल उन लोगों की फेहरिस्त (लिस्ट) तैयार कर रहे हैं जो नियमित रूप से अश्लील साइट्स खोलते हैं या सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट फैलाते हैं।

  • ऑनलाइन और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है।
  • तकनीकी माध्यमों से यह ट्रैक किया जा रहा है कि कौन लोग बार-बार अश्लील वीडियो सर्च या फॉरवर्ड कर रहे हैं।
  • पुलिस का कहना है कि अब इन लोगों को ढूंढकर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है।

 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना

यह केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि कानूनी फंदा है। न्यूज़ Today की रिपोर्ट में बताया गया है कि:

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 के तहत अश्लील वीडियो देखना, रखना या प्रसारित करना एक सीधा अपराध है।
  • इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की जेल और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान है।
  • विशेष रूप से, यदि वीडियो में 18 साल से कम उम्र के बच्चे (Child Pornography) शामिल हैं, तो कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है।

 डिजिटल दुनिया में ‘प्राइवेसी’ का भ्रम टूटा

इंदौर के एडिशनल डीसीपी  ने  बताया कि लोग अक्सर इसे निजी मामला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इंटरनेट पर किया गया एक क्लिक या एक फॉरवर्ड आपको सीधे जेल की दहलीज तक पहुंचा सकता है। डिजिटल दुनिया में हर गतिविधि का रिकॉर्ड रहता है, जिसे मिटाना नामुमकिन है।

निष्कर्ष: पुलिस का साफ संदेश है कि अब चेतावनी का दौर खत्म हो चुका है। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा और भविष्य बचाना चाहते हैं, तो डिजिटल मर्यादा का पालन करें, वरना बदनामी के साथ-साथ सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें।

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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